नैनीताल। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट में पेयजल की समस्या को लेकर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आज सुनवाई के दौरान पूर्व के आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि 31 मार्च 2025 तक बड़कोट में पानी की नियमित सप्लाई हो जाएगी। जितनी वर्तमान में जरूरत है, उससे बड़ी योजना बनाने पर भी कार्रवाई चल रही है। जिस पर कोर्ट ने सरकार से 5 दिसंबर तक शपथ पत्र पेश करने को कहा है।
मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में हुई। अब पूरे मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। गौर हो कि बड़कोट निवासी सुनील थपलियाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने कहा है कि बड़कोट में लंबे समय से पानी की समस्या हो रही है। इसको लेकर बड़कोट वासी बीती 6 जून से तहसील परिसर में क्रमिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
याचिकाकर्ता सुनील थपलियाल का कहना है कि स्थानीय लोग टैंकरों से पानी लाकर अपना काम चला रहे हैं। जबकि, महज 500 मीटर की दूरी पर यमुना नदी है, लेकिन उनकी समस्या जस की तस है। इस समस्या के समाधान को लेकर स्थानीय लोग सीएम धामी और प्रशासन को प्रत्यावेदन भी दे चुके हैं। उनकी ओर से दिए गए प्रत्यावेदनों में कहा गया कि इस समस्या का एकमात्र समाधान तिलाड़ी से बड़कोट के लिए पंपिंग योजना का निर्माण करने से हो सकता है। इसलिए इसकी स्वीकृति के आदेश सरकार और पेयजल निगम को दिए जाएं।
बता दें कि बीती 24 जुलाई 2024 को शासन ने 2.90 लाख रुपये जारी कर बड़कोट नलकूप योजना की स्वीकृति दी थी। इसकी जानकारी बीजेपी नेता मनवीर सिंह चौहान ने दी थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि बड़कोट पंपिंग पेयजल योजना भारत सरकार से स्वीकृत होनी है। स्वीकृति मिलते ही यह योजना भी धरातल पर उतर जाएगी। साथ ही कहा था कि योजना की अनुमानित लागत से लेकर अन्य जरूरी काम पूरे किए जा चुके हैं।