आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को महिला अधिनियमों के प्रति किया जागरुक

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बागेश्वर। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा आज विकास भवन सभागार, बागेश्वर में महिला अधिकारों एवं अधिनियमों पर आधारित एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारम्भ जयेन्द्र सिंह  सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर एवं डॉ0 मंजूलता यादव, जिला कार्यक्रम अधिकारी ने द्वीप प्रज्जवलन कर किया गया।
कार्यक्रम में डॉ0 मंजूलता यादव जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कहा कि विभिन्न विभागों में कार्यरत महिलाओं एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को उनके अधिकारों एवं अधिनियमों के बारे में जागरूक करने हेतु इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है, साथ ही बाल विवाह रोकथाम समिति एवं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न समिति के बारे में जानकारी प्रदान की गयी। कार्यशाला में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेद और प्रतितोष) अधिनिमय 2013, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, एवं बाल विवाह प्रतिषेद अधिनियम 2006  आदि अधिनियमों की सम्पूर्ण जानकारी जानकारी प्रदान की गयी।
कार्यक्रम में सहायक अभियोजन अधिकारी रश्मि कुलकोड़िया द्वारा महिला अधिकारों जैसे मातृत्व अवकाश का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार, दहेज उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार आदि अधिकारों के तहत दिये गये प्राविधानों एवं उल्लंघन पर दी जाने वाली सजा आदि के बारे में चर्चा की गयी। कार्यक्रम में डॉ0 मधुलिका पाठक, प्राचार्य राजकीय महा विद्यालय काण्डा, आशा भट्ट, बाल विकास परियोजना अधिकारी गरूड़, रेनू नगरकोटी, प्र0 बाल विकास परियोजना अधिकारी बागेश्वर, निर्मला देवी, सुपरवाईजर कपकोट, गीता पाण्डे आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा कार्यशाला में अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन सुरेन्द्र कुमार, जिला मिशन समन्वयक द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उपशिक्षा अधिकारी गरूड़, विभिन्न विभागों में कार्यरत महिला अधिकारियों एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

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