रुद्रप्रयाग। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, अन्त्योदय प्राथमिक परिवारद्ध और राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत जारी सभी राशन कार्ड यूनिटों का डोर टू डोर सर्वेक्षण एवं सत्यापन कार्य प्रारंभ हो गया। गठित सत्यापन टीमों की ओर से घर-घर जाकर किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत परिवार की मासिक आय 15,000 रुपये से कम और राज्य खाद्य योजना के तहत वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होने पर ही योजना का लाभ लिया जा सकता है। निर्धारित सीमा से अधिक आय वाले परिवार योजना के अंतर्गत अपात्र माने जाएंगे। जिन परिवारों की वर्तमान आर्थिक स्थिति सुधर चुकी है और वे अब पात्रता की सीमा में नहीं आते वे स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सत्यापन टीम पूर्ति निरीक्षक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, विकासखंड कार्यालय व जिला पूर्ति कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सत्यापन के दौरान यदि कोई राशन कार्ड धारक अपात्र पाया जाता है तो उसके विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वितरित खाद्यान्न की वसूली बाजार दर पर की जाएगी। यह अभियान पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और अपात्रों की पहचान के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। सभी नागरिकों से ईमानदारी पूर्वक सहयोग की अपेक्षा की जाती है ताकि जनहितकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंचे।
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